जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट-2009 के तहत होटल व रेस्टोरेंट संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को दोहराते हुए जयपुर नगर निगम को बिना लाइसेंस के संचालित प्रतिष्ठानों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश शालिनी श्रीवास्तव और कुलदीप गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
अदालत ने राजधानी जयपुर के 9 प्रमुख होटल और रेस्टोरेंट के संचालन पर रोक लगा दी है, जिनमें शामिल हैं: अन्नू भाई एमबीबीएस – पंचवटी सर्किल,सोयाचाप एक्सप्रेस – पंचवटी सर्किल,अमृतसरी छोले-कुलचे – राजापार्क,द मोमोज हब – राजापार्क,सरदार जी बार बी क्यू – राजापार्क,नंदलाल जी छोले वाले – राजापार्क,द हम्पल कैफे – राजापार्क,द ले-मैन – आदिनाथ नगरऔर लेपिनोज पिज़्ज़ा – मालवीय नगर
याचिका में आरोप लगाया गया कि जयपुर शहर में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के होटल-रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं, जहां मिलावटी और निम्न गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।
वकील विकास काबरा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से नगर निगम ग्रेटर जयपुर से जानकारी मांगी थी, जिसमें निगम ने स्वयं स्वीकार किया कि मालवीय नगर और पंचवटी सर्किल सहित कई क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के होटल-रेस्टोरेंट चल रहे हैं और उन्हें लाइसेंस लेने के नोटिस भी जारी किए गए थे।
याचिका में यह भी कहा गया कि कई प्रतिष्ठान शिक्षा विभाग और सहकारी विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके चलाए जा रहे हैं।इनकी वजह से सड़क किनारे अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
नगर निगम को तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
बिना लाइसेंस संचालन पूरी तरह बंद किया जाए
अतिक्रमण की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए
जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं