राज्यपाल द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रो. रमेश चंद्रा ने महाविद्यालय की संबद्धता निरस्तीकरण अधिसूचना को बालिका हित में अवैधानिक तरीके से रद्द करवाया तथा SN कॉलेज, हलैना के विरुद्ध कार्रवाई रोकने के प्रयास किए। इस संबंध में 1 जनवरी 2025 को संभागीय आयुक्त भरतपुर को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। जांच में आरोप सही पाए गए।
राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर के कुलपति डॉ. त्रिभुवन शर्मा को कामचलाऊ व्यवस्था के तहत महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह नियुक्ति अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगी।
यह कार्रवाई महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 की धारा 11(3) के तहत की गई है। वहीं धारा 11(9) और 11(10) के अंतर्गत कामचलाऊ व्यवस्था के तहत नया प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना जताई गई है।