राजस्थान में सरकारी विभागों के 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी सरकारी विभागों को 31 जनवरी 2025 तक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया के लिए मोटर गैराज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
पुराने वाहनों का पंजीयन होगा निरस्त
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय मोटर यान नियमों के तहत 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) स्वतः निरस्त हो जाएगा और ऐसे वाहन सड़क पर संचालन योग्य नहीं रहेंगे। यह आदेश केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 16 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन की अनुपालना में जारी किया गया है, जिसमें 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने वाहनों का संचालन रोकने के निर्देश दिए गए थे।
इन्सेंटिव स्कीम से होगा लाभ
सरकारी विभागों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा इन्सेंटिव स्कीम भी शुरू की गई है। जो विभाग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाएंगे, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
जयपुर में संचालित हैं 2 स्क्रैप सेंटर
राज्य में फिलहाल जयपुर में दो स्क्रैप सेंटर संचालित हैं, जहां पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जा सकता है। हालांकि, यह अनिवार्यता फिलहाल केवल सरकारी वाहनों पर लागू है। निजी वाहनों के लिए इस तरह का कोई आदेश नहीं है।
केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास
यह कदम पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के तहत उठाया गया है। पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण और उनके सड़क पर संचालन से होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई गई है।