राजस्थान सरकार ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस भर्ती में फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को होगी।
सरकार ने कोर्ट में दिया जवाब:अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नकल और डमी उम्मीदवारों के खिलाफ एसओजी ने जांच की है और अब तक 40 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने भर्ती को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है।
हाई कोर्ट ने पूछे सवाल: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पब्लिक से जुड़ा मामला है, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं।
न्याय मित्र नियुक्त:कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। न्याय मित्र के तौर पर वे अदालत को इस मामले में सहायता प्रदान करेंगे।
भर्ती परीक्षा में विवाद: राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट हुए एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके, सरकार ने कुछ ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दी। बाद में इन एसआई को सस्पेंड कर दिया गया।
अगली सुनवाई 10 फरवरी को: हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की तारीख निर्धारित की है। इस दौरान सरकार से भर्ती प्रक्रिया के संबंध में और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।