हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित उप निरीक्षकों (एसआई) की पोस्टिंग और पासिंग आउट परेड पर रोक लगा दी है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब 2021 की एसआई भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी।
यह आदेश कैलाश चंद शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, जिसके चलते योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील ने पैरवी की।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े को लेकर 2021 में पाली में एफआईआर दर्ज हुई। बाद में अन्य जिलों में भी कई मुकदमे हुए। भर्ती परीक्षा से 30 दिन पहले 150 से अधिक लोगों तक प्रश्नपत्र पहुंचने के सबूत मिले।एसओजी और पुलिस मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने कमेटी बनाकर कार्रवाई को टाल दिया। भर्ती प्रक्रिया में 50 से अधिक ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 2 आरपीएससी सदस्य भी शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया किट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं होगी।भर्ती प्रक्रिया के मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोपों की गहन जांच जारी रहेगी।
2021 में एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान पेपरलीक और फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आईं।एसओजी ने इस संबंध में 2024 में मुकदमा दर्ज किया और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया।पुलिस मुख्यालय और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने कमेटी बनाकर मामले को लंबित रखा।