Saturday, 02 May 2026

राजस्थान बार काउंसिल चुनाव-2026: री-वोटिंग से पहले सख्त नियम लागू, प्रचार पर रोक


राजस्थान बार काउंसिल चुनाव-2026: री-वोटिंग से पहले सख्त नियम लागू, प्रचार पर रोक

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राजस्थान बार काउंसिल चुनाव-2026 के तहत 4 मई को होने वाली री-वोटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी और रिटर्निंग अधिकारी ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। जयपुर (हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट), जोधपुर और रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। 17 मार्च को लागू आदर्श आचार संहिता के तहत 2 मई रात 8 बजे से सभी प्रकार के चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

रिटर्निंग अधिकारी डॉ. सचिन आचार्य द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 22 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान लॉ स्टूडेंट्स द्वारा चुनाव प्रचार में शामिल होने की शिकायतें मिली थीं, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए 4 मई को होने वाली वोटिंग के दौरान कोर्ट परिसर और चुनाव क्षेत्र में लॉ स्टूडेंट्स तथा गैर-मतदाताओं के प्रवेश और प्रचार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

इलेक्शन कमेटी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई उम्मीदवार गैर-मतदाताओं या लॉ स्टूडेंट्स को प्रचार में शामिल करता है, तो इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा और उसकी उम्मीदवारी निलंबित या रद्द की जा सकती है। साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

जयपुर में इस चुनाव के लिए सबसे अधिक 14,781 मतदाता पंजीकृत हैं। यहां मतदान को सुचारू बनाने के लिए विशेष निगरानी समिति गठित की गई है और पुराने अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जयपुर में दो स्थानों पर मतदान होगा—क्रमांक 1 से 6,613 तक के मतदाता सतीशचंद्र सभागार हॉल में वोट डालेंगे, जबकि क्रमांक 6,614 से 14,781 तक के मतदाता गेट नंबर 2 और 4 के बीच स्थित बेसमेंट पार्किंग क्षेत्र में मतदान करेंगे। पूरे चुनाव क्षेत्र में सीसीटीवी निगरानी और डिस्प्ले स्क्रीन की व्यवस्था भी की जाएगी।

इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को कोर्ट परिसर और आसपास से अपने होर्डिंग्स और पोस्टर तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। मतदान के दिन किसी भी प्रत्याशी को स्टॉल या कैनोपी लगाने की अनुमति नहीं होगी। पोलिंग स्टेशन के 200 गज के दायरे में प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी और पहचान के लिए वैध आईडी कार्ड लाना अनिवार्य होगा।

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