जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्यभर के सभी सर्किट हाउस और विश्राम स्थलों की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव करते हुए कार्यप्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए CHMS पोर्टल (Circuit House Management System) के माध्यम से आरक्षण, भुगतान और निगरानी की प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। यह निर्णय राजस्थान भवन, वाशी (नवी मुंबई) में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच के बाद लिया गया, जिसमें कई प्रशासनिक कमियां सामने आई थीं। विभाग ने पाया कि कुछ सर्किट हाउसों में पूर्व गाइडलाइन की पूर्ण पालना नहीं की जा रही थी, जिसके चलते नई सख्त व्यवस्था लागू की गई है।
ऑनलाइन बुकिंग और अग्रिम जमा अनिवार्य:अब प्राइवेट अतिथि को कमरा आवंटन से पहले 100% अग्रिम भुगतान करना होगा। यह भुगतान केवल CHMS पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
अल्पकालीन ठहराव पर रियायत:अतिथियों को 3 घंटे तक ठहरने पर निर्धारित किराए का आधा किराया देना होगा।
वॉक-इन गेस्ट को भोजन सुविधा नहीं:किसी भी सर्किट हाउस में अब केवल भोजन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अतिथि को कमरा बुक कराना आवश्यक होगा।
कॉन्फ्रेंस हॉल की अग्रिम बुकिंग:सम्मेलन या सेमिनार जैसे आयोजनों के लिए 100% राशि अग्रिम जमा करवानी होगी।
ग्रुप बुकिंग पर 10% नॉन-रिफंडेबल एडवांस:यदि किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा समूह में बुकिंग की जाती है, तो कुल राशि का 10% नॉन-रिफंडेबल एडवांस देना अनिवार्य होगा। शेष 90% भुगतान चेक-इन से कम से कम 7 दिन पहले करना होगा, अन्यथा बुकिंग स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
आरक्षण प्रविष्टि में नाम दर्ज करना आवश्यक:समूह बुकिंग में प्रत्येक कमरे की प्रविष्टि में आरक्षणकर्ता का नाम या रेफरेंस दर्ज किया जाएगा।
यदि सर्किट हाउस में सहायक प्रबंधक या हाउस कीपर पदस्थापित हैं, तो वही केटरिंग सर्विस प्रभारी होंगे।इन पदों के रिक्त होने पर मंत्रालयिक कर्मचारी प्रभारी बनेंगे।यदि दोनों अनुपस्थित हैं, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी (सलाहकार के रूप में कार्यरत) को प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है।वर्तमान में कई सर्किट हाउसों में सहायक प्रबंधक या हाउस कीपर के पद रिक्त हैं। ऐसे में स्वागतकर्ता (Receptionist) का कार्य आउटसोर्स आधार पर करवाया जा सकेगा।
प्रत्येक सर्किट हाउस को अब हर माह की 10 तारीख तक आय-व्यय की रिपोर्ट विभाग को भेजनी होगी। गाइडलाइन के अनुसार, यह रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार की जाएगी ताकि वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
नई नीति का उद्देश्य सर्किट हाउसों की बुकिंग, भुगतान, और प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। इसके साथ ही अनियमितताओं और दुरुपयोग पर रोक लगाना तथा अतिथियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम व्यवस्था प्रदान करना है।