जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की पूर्व सदस्य मंजू शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। उन्होंने मांग की है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणियां रिकॉर्ड से हटाई जाएं।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को रद्द करने की सिफारिश की थी। इस दौरान कोर्ट ने आरपीएससी सदस्यों पर गंभीर टिप्पणियां की थीं। मंजू शर्मा का कहना है कि उनके खिलाफ कठोर और अनुचित टिप्पणियां की गईं, जबकि उन्हें न तो याचिका में पक्षकार बनाया गया और न ही सुनवाई का मौका दिया गया।
एकलपीठ के फैसले के बाद मंजू शर्मा ने 1 सितम्बर 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा 15 सितम्बर 2025 को मंजूर कर लिया। इसके बाद उन्होंने अब डिवीजन बेंच में अपील दायर कर न्याय की मांग की है।
इस अपील पर डिवीजन बेंच आने वाले दिनों में सुनवाई करेगी। यह मामला न केवल एसआई भर्ती-2021 बल्कि आयोग के कार्यप्रणाली और सदस्यों की साख व निष्पक्षता से भी जुड़ा होने के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है।