Sunday, 28 September 2025

राज्यपाल ने दी मंजूरी, अब लागू हुए कोचिंग सेंटर नियंत्रण और मत्स्य संशोधन कानून


राज्यपाल ने दी मंजूरी, अब लागू हुए कोचिंग सेंटर नियंत्रण और मत्स्य संशोधन कानून

जयपुर। राज्यपाल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक और मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधि विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी, जिसके साथ ही दोनों विधेयक अब कानून बन गए हैं।

कोचिंग सेंटर कानून की प्रमुख बातें

अब 100 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले सभी कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।नियमों के उल्लंघन पर पहली बार 50 हजार रुपए, दूसरी बार 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा।बार-बार नियम तोड़ने पर सरकार रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकेगी।प्रत्येक कोचिंग संस्थान को विद्यार्थियों के तनावमुक्त अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता नियुक्त करना होगा और तनाव प्रबंधन सेशन कराना होगा।संस्थानों को विद्यार्थियों के परिजनों से नियमित संवाद करना होगा।कानून का उद्देश्य मनमानी फीस वसूली और शिक्षा में बढ़ते दबाव को रोकना है।

मत्स्य क्षेत्र संशोधन कानून की प्रमुख बातें

अब बिना अनुमति नदी-नालों, तालाबों और बांधों में मछली पकड़ने पर भारी दंड लगेगा।पहली बार अपराध करने पर 3 माह कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना होगा।दूसरी बार अपराध करने पर 6 माह कैद और 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।विस्फोटक या विष डालकर मछली मारने जैसे अपराधों को भी कड़ी सजा के दायरे में रखा गया है। इस कानून का उद्देश्य अवैध मत्स्य शिकार पर अंकुश लगाना है।


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