राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस), जयपुर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को राज्य सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश डॉ. प्रकृति व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया और राज्य सरकार से मामले में विस्तृत जवाब तलब किया है।
आरयूएचएस के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने 25 जनवरी 2025 को एक बैठक में निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज को राज्य सरकार को ट्रांसफर किया जाए, ताकि उन्हें एम्स (AIIMS) की तर्ज पर रिम्स (RIMS) के रूप में विकसित किया जा सके।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय शुक्ला ने अदालत को बताया कि आरयूएचएस अधिनियम, 2005 की धारा 23 के तहत बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की कार्यक्षमता सीमित है और उसके पास कॉलेज ट्रांसफर करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसे में यह निर्णय न केवल अवैध है बल्कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है और तब तक के लिए कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया पर स्थगन आदेश (stay order) जारी कर दिया है।
यह मामला शिक्षा क्षेत्र में नीतिगत पारदर्शिता और संस्थागत स्वायत्तता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, और इसके दूरगामी प्रभाव राजस्थान की उच्च शिक्षा प्रणाली पर देखने को मिल सकते हैं।