Tuesday, 01 July 2025

एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी: कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश, 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई


एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी: कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश, 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई
हाइलाइट्स
  • एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट किया।
  • कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया।
  • 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई की तारीख तय हुई।
  • याचिकाकर्ता ने निर्णय में देरी और पूर्व एजेंसियों की सिफारिशों का मुद्दा उठाया।

राजस्थान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में हुई एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। इस संबंध में महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) राजेन्द्र प्रसाद ने राजस्थान हाईकोर्ट में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को अतिरिक्त हलफनामे (एडिशनल एफिडेविट) के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने जांच के बाद भर्ती रद्द न करने की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। कोर्ट ने इस पर सभी पक्षों को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अंतिम सुनवाई अब 7 जुलाई को निर्धारित की गई है।

इससे पहले, 26 मई को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया था कि सरकार इस भर्ती पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा था कि जब उनसे कानूनी राय मांगी गई थी, तब उन्हें जानकारी दी गई थी कि इस भर्ती घोटाले में 400 से 500 लोग संलिप्त हैं, जबकि एसओजी अब तक केवल 55 आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है। भर्ती में 800 से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर है, इसलिए यह निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाना जरूरी था।

कोर्ट ने तब यह प्रश्न भी उठाया था कि सरकार को इतना समय क्यों लग रहा है। इस पर महाधिवक्ता ने जवाब दिया था कि चूंकि मामला संवेदनशील है और निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से होना है, इसलिए कुछ समय की आवश्यकता थी। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि पहले ही चार जांच एजेंसियां भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी हैं, इसके बावजूद सरकार निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब कर रही है।

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