एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 26 मई 2025 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल अधिकारियोंऔर जिम्मेदारों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
इससे पहले राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश किया। उसमें बताया गया कि सरकार ने भर्ती से संबंधित निर्णय के लिए 13 मई को एक सब-कमेटी की बैठक बुलाई थी, लेकिन "ऑपरेशन सिंदूर" के चलते कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त, कमेटी के एक मंत्री की अस्वस्थता के कारण भी बैठक पूरी नहीं हो सकी।
सरकार ने अब अगली सब-कमेटी मीटिंग 21 मई को निर्धारित की है, जिसमें एसआई भर्ती को लेकर कोई भी निर्णय लिया जाएगा और उसे कोर्ट को सूचित किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने पहले ही 21 फरवरी 2025 को सरकार को दो माह का समय देते हुए भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय लेने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद अब तक सरकार किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। पिछली सुनवाई में भी AAG ने यही कहा था कि सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, जिस पर अदालत ने 15 मई तक अंतिम निर्णय प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि 26 मई तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो सरकार को कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है।