जयपुर को झकझोर देने वाले बहुचर्चित नाबालिग गैंगरेप कांड में विशेष पॉक्सो अदालत ने दो दोषियों — मोनू उर्फ मोईन खान और होटल संचालक श्रवण सिंह — को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर ₹1.04 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह ऐतिहासिक फैसला विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने सुनाया।
पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार जाटावत और अधिवक्ता कुणाल शर्मा ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग ने 15 अगस्त 2023 को जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता को उसकी बहन जयपुर लाई और होटल में एक व्यक्ति मोनू (जो खुद को उसका भाई बता रहा था) के पास छोड़ गई। इसके बाद मोनू ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसे कई दिनों तक होटल में बंधक बनाकर रखा।
रोजाना रात को मोनू होटल आता और दुष्कर्म करता। वह उसे विधानसभा के पास एक कैफे में ले जाकर अपने दो दोस्तों से भी जबरन बलात्कार करवाता। पीड़िता को धमकाया गया कि आरोपी का मामा पार्षद और एमएलए है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता।
दूसरी नाबालिग का अपहरण
13 अगस्त की रात मोनू ने जयपुर सदर इलाके से एक अन्य नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसी होटल में बंद कर दिया। 14 अगस्त की सुबह 10 बजे पुलिस ने दबिश देकर दोनों नाबालिगों को छुड़ाया। दोनों नाबालिग लड़की को पुलिस अपने साथ ले गई। आरोपी के चंगुल से छूटने पर भिवाड़ी की नाबालिग ने जालूपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया।
जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि होटल संचालक श्रवण सिंह ने भी उसके साथ कई बार रेप किया था। इस पर अदालत ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।