जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादास्पद और आपत्तिजनक बयान को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को आज ही मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि 14 मई शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो 15 मई सुनवाई के दौरान डीजीपी पर अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा किजनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह का बयान भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला है।मंत्री के बयान में धार्मिक, भाषाई और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की स्पष्ट मंशा दिखाई देती है।यह कर्नल सोफिया कुरैशी को उनके धर्म के आधार पर अपमानित करना है, जो कि संविधान के विरुद्ध और दंडनीय कृत्य है।
कोर्ट ने पाया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया ये धाराएं लागू होती हैं:
धारा 152 — भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला अपराध धारा 192 — धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना
धारा 196(1)(B) और धारा 197(1)(C) — धार्मिक या भाषाई आधार पर समुदायों में द्वेष फैलाने के अपराध
विजय शाह ने रविवार को महू (इंदौर) के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। इस बयान का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे देशभर में रोष फैल गया।