जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंत्रालयिक कर्मचारियों को दिए गए आरक्षण को संवैधानिक और वैध करार देते हुए 17 दिसंबर 2024 के जारी परिणाम को भी सही माना है।
न्यायाधीश समीर जैन की एकलपीठ ने मोहित सोनी व अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में मंत्रालयिक कर्मचारियों को दोहरे आरक्षण (डबल बेंचमार्किंग) देने का आरोप लगाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने माना कि मंत्रालयिक कर्मचारियों को जो आरक्षण दिया गया है, वह दोहरा नहीं है, बल्कि यह वर्टिकल आरक्षण के भीतर होरिजेंटल श्रेणी का एक समावेश मात्र है, जो संवैधानिक रूप से मान्य है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती में मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग के जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उनके CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) में अंक याचिकाकर्ताओं से कम थे, इसके बावजूद उन्हें दोहरे आरक्षण का लाभ देकर चयनित किया गया।
कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अधिवक्ता संदीप माहेश्वरी ने तर्क दिया कि CET नियम-2022 के नियम 6 के तहत एमई श्रेणी के अभ्यर्थियों को मानकों में छूट दी जा सकती है।बोर्ड ने डीओपी (कार्मिक विभाग) के दिनांक 24 जून 2008 के परिपत्र के अनुसार प्रक्रिया अपनाई। चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा में याचिकाकर्ताओं से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए उनका चयन कानूनी रूप से उचित है।
इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया में अटके मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है।