जयपुर। जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी और पूर्व मंत्री महेश जोशी को तीन दिन की अंतरिम जमानत मिली है। ईडी मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश खगेन्द्र कुमार शर्मा ने उन्हें 8 से 10 मई तक की राहत दी है। आदेश के अनुसार, जोशी को 11 मई की सुबह 8 बजे तक सरेंडर करना अनिवार्य होगा। इस अंतरिम जमानत से पहले उन्हें 2 मई से 7 मई तक छह दिन जेल में रहना पड़ेगा।
गौरतलब है कि गुरुवार को महेश जोशी की ओर से अदालत में 9 दिन की अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
जोशी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने दलील दी कि महेश जोशी की पत्नी का हाल ही में निधन हुआ है, और 13वीं संस्कार व उससे जुड़े अन्य पारंपरिक कर्तव्यों का निर्वहन उनके हाथों से ही होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में रिश्तेदार और परिचित जोशी के आवास पर पहुंच रहे हैं और ऐसे समय में उनका मौजूद रहना जरूरी है।
हालांकि अदालत ने नौ दिन की बजाय केवल तीन दिन की राहत दी। वहीं दूसरी ओर, अंतरिम जमानत की मियाद समाप्त होने पर महेश जोशी गुरुवार शाम को जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचे और रात जेल में बिताई।