जयपुर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारकों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। अब उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों को, जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, e-FRRO पोर्टल (https://indianfrro.gov.in) पर 10 मई 2025 से 10 जुलाई 2025 के बीच नए सिरे से आवेदन करना होगा। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन डेटा के अद्यतन के तहत उठाया गया है।
राजस्थान पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि गृह मंत्रालय के विदेशी-I विभाग द्वारा 28 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के तहत लिया गया है। जिन व्यक्तियों ने पहले दीर्घकालिक वीजा प्राप्त किया है, उन्हें अब निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा –
वैध दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रति
सफेद पृष्ठभूमि में नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
नवीनतम निवास प्रमाण पत्र
व्यवसाय/पेशा एवं धर्म का विवरण
यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, तो उसका प्रमाण पत्र
डॉ. विष्णुकांत ने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति इस निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं करेगा, उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा।