दौसा जिले के बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी रूट पर अवैध वाहनों के संचालन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले में जवाब तलब किया है। यह आदेश जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने बस-मिनी बस यूनियन, बांदीकुई के महासचिव कुलदीप सिंह यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
याचिका में बताया गया कि यूनियन के पास इस रूट पर वैध परमिट हैं और यूनियन से जुड़े सदस्य बस और टैक्सी सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि, हाल के महीनों में इस मार्ग पर बिना किसी परमिट या वैध अनुमति के जीप और टैक्सी वाहनों का संचालन तेजी से बढ़ गया है, जिससे न केवल राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उमेश व्यास ने तर्क दिया कि ये अवैध वाहन अधिक सवारियों को भरकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस विषय में यूनियन ने जिला पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उच्च न्यायालय में जनहित में याचिका दायर की गई, जिस पर अब कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
अब देखना होगा कि सरकार इस अवैध संचालन पर क्या रुख अपनाती है और कब तक हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करती है।