राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका) के जनप्रतिनिधियों के लिए मासिक भत्तों में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह निर्णय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के साथ प्रभावी हुआ है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
इस फैसले का लाभ राज्य के सभी निकायों के पार्षदों को मिलेगा। बैठक में भाग लेने के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक भत्ते को संशोधित करते हुए प्रत्येक स्तर पर नई दरें लागू की गई हैं।
🔹 नई भत्ता दरें इस प्रकार हैं –
नगर निगम: ₹1002 प्रति बैठक (अधिकतम ₹3006 प्रति माह)
नगर परिषद: ₹835 प्रति बैठक (अधिकतम ₹2505 प्रति माह)
नगर पालिका: ₹668 प्रति बैठक (अधिकतम ₹2003 प्रति माह)