Monday, 31 March 2025

यूनिक बिल्डर्स (मोडेस्ट इंफ्रा लिमिटेड) पर जिला उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना, फ्लैट न देने पर आदेश


यूनिक बिल्डर्स (मोडेस्ट इंफ्रा लिमिटेड) पर जिला उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना, फ्लैट न देने पर आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर प्रथम ने फ्लैट न देने और सेवा में भारी लापरवाही बरतने के मामले में यूनिक बिल्डर्स मोडेस्ट इंफ्रा लिमिटेड पर ₹ 21.96 लाख की राशि पर 9% वार्षिक ब्याज सहित जुर्माना लगाया है। साथ ही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के लिए ₹1 लाख का हर्जाना तथा ₹25,000 परिवाद व्यय देने का आदेश भी पारित किया है।

 2015 में फ्लैट बुक किया, पर अब तक कब्जा नहीं

परिवादी दिनेश कुमार शर्मा के अधिवक्ता प्रवीण बलवदा ने बताया कि उनके मुवक्किल को वर्ष 2015 में एक वेल-फर्निश्ड फ्लैट के आकर्षक वादों पर फ्लैट बुकिंग के लिए प्रेरित किया गया। यूनिक बिल्डर्स ने दिसंबर 2017 तक कब्जा देने का वादा किया, लेकिन 2021 तक भी फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया।

मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का आरोप

प्रवीण बलवदा ने आयोग को यह भी बताया कि वर्ष 2019 में एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से विपक्षीगणों को सेवा दोष की सूचना भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे परिवादी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।

आयोग ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

अध्यक्ष सूबे सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोग ने दिनांक 24 मार्च 2025 को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश पारित किया। आदेश के अनुसार:

₹ 21,96,369 की राशि 9% वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाए।
मानसिक संताप के लिए ₹1,00,000 की राशि अतिरिक्त दी जाए।
परिवाद व्यय ₹25,000 अदा किया जाए।

यह आदेश फ्लैट बायर्स के अधिकारों की रक्षा और बिल्डर्स की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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