Wednesday, 05 February 2025

आईएएस गिरधर कुमार और आईपीएस सुशील बिश्नोई समेत 12 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, अजमेर कोर्ट का बड़ा फैसला


आईएएस गिरधर कुमार और आईपीएस सुशील बिश्नोई समेत 12 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, अजमेर कोर्ट का बड़ा फैसला

अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट (क्रम-2, अजमेर) ने आईएएसअधिकारी गिरधर कुमार, आईपीएस अधिकारी सुशील बिश्नोई, तहसीलदार, पुलिसकर्मियों और पटवारी सहित 12 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

इन सभी पर 11 जून 2023 की रात 2 बजे अजमेर के जयपुर रोड स्थित होटल मकराना राज में कर्मचारियों पर डंडों और रॉड से हमला करने का आरोप है।

कोर्ट ने पुलिस की FR (फाइनल रिपोर्ट) को किया खारिज: सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट (क्रम-2, अजमेर) ने गेगल थाना पुलिस द्वारा दायर की गई फाइनल रिपोर्ट (FR) को नामंजूर कर दिया।कोर्ट ने अजमेर पुलिस अधीक्षक (SP) को आदेश दिया कि सभी आरोपियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील कराई जाए।इसके अलावा, कोर्ट ने केस डायरी भी तलब कर ली है और SP से हर सोमवार को केस की प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है।

11 जून 2023 की रात 2 बजे अजमेर के जयपुर रोड स्थित होटल मकराना राज में होटल कर्मचारियों पर हमला हुआ था।आरोप है कि आईएएसगिरधर कुमार,आईपीएस सुशील बिश्नोई और अन्य अधिकारियों ने होटल के कर्मचारियों को डंडों और रॉड से पीटा।इस घटना की जांच के बाद गेगल थाना पुलिस ने FR दाखिल कर दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया।

SP को वारंट की तामील सुनिश्चित करनी होगी।प्रत्येक सोमवार को SP को केस की प्रगति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी।अगली सुनवाई में केस डायरी की समीक्षा की जाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला होगा।

आईएएस गिरधर कुमार और आईपीएस सुशील बिश्नोई सहित अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया है।अगर पुलिस वारंट तामील करने में देरी करती है, तो कोर्ट और सख्त आदेश जारी कर सकता है।आरोपियों के पास अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प बचा है।

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