Wednesday, 05 February 2025

नीमकाथाना से जिले का दर्जा वापस लेने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली,28 जनवरी को होगी सुनवाई


नीमकाथाना से जिले का दर्जा वापस लेने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली,28 जनवरी को होगी सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट में नीमकाथाना से जिले का दर्जा वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई 28 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही, इस याचिका को गंगापुरसिटी वाली याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया है।

पूर्व विधायक रमेश चंद्र खंडेलवाल (कांग्रेस) ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है।याचिका में दावा किया गया है कि 29 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नीमकाथाना से जिला बनने का दर्जा छीन लिया गया।याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक कारणों से प्रभावित है।

जिले का दर्जा छीनने के खिलाफ तर्क: तीन दशक पुरानी मांग:नीमकाथाना को जिला बनाने की मांग करीब तीन दशकों से की जा रही थी।जनता की इस मांग को ध्यान में रखते हुए जिले का गठन किया गया था।

प्रशासनिक प्रभाव:जिला बनने के बाद सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है।जिला कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए थे।

अपराध दर में कमी:जिला बनने से कानून-व्यवस्था बेहतर हुई थी और क्षेत्र में अपराध दर में कमी आई थी।

रामलुभाया कमेटी की सिफारिशें:नीमकाथाना को जिला बनाने का फैसला रामलुभाया कमेटी की सिफारिशों और तय मानदंडों के आधार पर लिया गया था।

सरकार का पक्ष:राज्य सरकार ने कोर्ट से समय मांगते हुए अपना जवाब पेश करने की तैयारी की है।सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि जिले का दर्जा क्यों वापस लिया गया।

अगली सुनवाई और संभावित फैसला:इस मामले पर अगली सुनवाई अब 28 जनवरी 2025 को होगी।कोर्ट ने इसे गंगापुरसिटी से जुड़े मामले के साथ टैग करने का आदेश दिया है।


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