राजस्थान हाईकोर्ट में नीमकाथाना से जिले का दर्जा वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई 28 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही, इस याचिका को गंगापुरसिटी वाली याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया है।
पूर्व विधायक रमेश चंद्र खंडेलवाल (कांग्रेस) ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है।याचिका में दावा किया गया है कि 29 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नीमकाथाना से जिला बनने का दर्जा छीन लिया गया।याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक कारणों से प्रभावित है।
प्रशासनिक प्रभाव:जिला बनने के बाद सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है।जिला कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए थे।
अपराध दर में कमी:जिला बनने से कानून-व्यवस्था बेहतर हुई थी और क्षेत्र में अपराध दर में कमी आई थी।
रामलुभाया कमेटी की सिफारिशें:नीमकाथाना को जिला बनाने का फैसला रामलुभाया कमेटी की सिफारिशों और तय मानदंडों के आधार पर लिया गया था।