जोधपुर। रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम (कैदी नंबर-130) को 11 साल 4 माह और 12 दिन बाद हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। मंगलवार (14 जनवरी) को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह भगत की कोठी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल से निकलकर जोधपुर के पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा।
आसाराम पर गुजरात के गांधीनगर और राजस्थान के जोधपुर में रेप के मामले दर्ज हैं।
गुजरात केस: 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।
जोधपुर केस: 14 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। दोनों ही मामलों में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की बेंच ने आसाराम को स्वास्थ्य और उम्र को ध्यान में रखते हुए जमानत दी। जमानत की शर्तों के अनुसार, आसाराम आश्रम और हॉस्पिटल तक ही सीमित रहेगा।
आसाराम के आश्रम में उसके समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे।समर्थकों का कहना है कि वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं और आसाराम के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।