Wednesday, 15 January 2025

आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, 11 साल बाद पहुंचा अपने आश्रम, अज्ञातवास के लिए हुए रवाना


आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, 11 साल बाद पहुंचा अपने आश्रम, अज्ञातवास के लिए हुए रवाना

जोधपुर। रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम (कैदी नंबर-130) को 11 साल 4 माह और 12 दिन बाद हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। मंगलवार (14 जनवरी) को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह भगत की कोठी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल से निकलकर जोधपुर के पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा।

आश्रम में समर्थकों ने किया स्वागत:अस्पताल से निकलते समय आसाराम के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई।समर्थकों ने माला पहनाकर और जयकारे लगाकर उसका स्वागत किया।रात करीब 10:30 बजे आसाराम अपने आश्रम पहुंचा, जहां आतिशबाजी और सेवादारों ने जोरदार स्वागत किया।रात 11 बजे आसाराम एकांतवास पर चला गया।

जमानत का कारण और शर्तें: स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर आसाराम के वकीलों ने जमानत की अपील की थी।31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत पर रहेगा।इस दौरान आसाराम देश के किसी भी आश्रम में रह सकता है और इलाज करवा सकता है।

आसाराम पर गुजरात के गांधीनगर और राजस्थान के जोधपुर में रेप के मामले दर्ज हैं।

गुजरात केस: 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।

जोधपुर केस: 14 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। दोनों ही मामलों में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

अधिवक्ताओं की पैरवी और कोर्ट का फैसला:अधिवक्ता निशांत बोड़ा, आरएस सलूजा, यशपाल सिंह राजपुरोहित, और भारत सैनी ने हाईकोर्ट में पैरवी की।

जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की बेंच ने आसाराम को स्वास्थ्य और उम्र को ध्यान में रखते हुए जमानत दी। जमानत की शर्तों के अनुसार, आसाराम आश्रम और हॉस्पिटल तक ही सीमित रहेगा।

आसाराम के आश्रम में उसके समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे।समर्थकों का कहना है कि वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं और आसाराम के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

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