Sunday, 22 December 2024

अजमेर हाईवे हादसे पर हाईकोर्ट का स्वप्रेरित प्रसंज्ञान, पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के आदेश


अजमेर हाईवे हादसे पर हाईकोर्ट का स्वप्रेरित प्रसंज्ञान, पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के आदेश

अजमेर हाईवे पर हाल ही में हुए भीषण हादसे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पीड़ितों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।

अजमेर हाईवे पर हुए इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे का कारण लापरवाह ड्राइविंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को बताया गया है। इस घटना ने पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हाई कोर्ट के निर्देश:हाई कोर्ट ने भारत सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे मृतकों के परिजनों और घायलों को त्वरित और पर्याप्त मुआवजा दें।हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संस्थानों की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया: राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि मुआवजे की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। साथ ही सड़क सुरक्षा सुधार के लिए ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुरक्षा मानकों को लागू करने पर काम किया जा रहा है।

भारत सरकार की भूमिका:भारत सरकार को हाईवे सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को निर्देश देने और हादसे रोकने के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने को कहा गया है।


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