जैसलमेर GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग 21 दिसंबर (शनिवार) को जैसलमेर में आयोजित हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हेल्थ, एजुकेशन, फूडिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
1. सेकंड हैंड EV पर 18% GST लगेगा:अगर कोई डीलर सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को खरीदकर बेचता है, तो उसके मार्जिनल वैल्यू पर 18% GST लागू होगा।हालांकि, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सेकंड हैंड EV बेचने पर कोई GST नहीं लगेगा।नई EV खरीदने पर पहले की तरह 5% GST लागू रहेगा।
2. फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स पर GST 5%:फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRK) पर GST दर को घटाकर 18% से 5% किया गया।यह कदम कुपोषण से लड़ने के लिए लिया गया है।
3. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST:स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST घटाने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ।मंत्री समूह (GoM) को इस पर और अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है।
4. ATF और पेट्रोल-डीजल पर GST का विरोध:एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) को GST के दायरे में लाने का राज्यों ने विरोध किया।पेट्रोल और डीजल पर GST लगाने का भी सभी राज्यों ने विरोध किया।
5. अन्य बड़े फैसले: बैंकों और NBFC के पीनल चार्ज और लेट पेमेंट फीस पर GST नहीं लगेगा।इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन उपकरणों को IGST से मुक्त किया गया।छोटे बिजनेसमैन को रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए नई प्रक्रिया लागू की जाएगी।नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के ट्रेनिंग पार्टनर्स को GST से छूट दी जाएगी।