दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें उन्हें देश से बाहर जाने पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने जेल में बिताकर सजा काट चुके हैं, इसलिए उन्हें 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरने पर जमानत दी जाती है।
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए त्वरित सुनवाई के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जमानत याचिका के विरोध के बावजूद, कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत को ध्यान में रखते हुए, उनके मुकदमे के जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है। अदालत ने मनीष सिसोदिया मामले में स्थापित मापदंडों के आधार पर सत्येंद्र जैन को भी जमानत का हकदार बताया।