धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम कार्यालय में एईएन और जेईएन को पीटने के मामले में आरोपी पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रद्द कर दिया है। एईएन हर्षदापति की याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस फरजंद अली की हाईकोर्ट एकल पीठ ने मलिंगा की जमानत को निरस्त करते हुए उन्हें 30 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने 2 साल पहले गिर्राज सिंह मलिंगा को कोरोना के चलते जमानत दी थी। शुक्रवार को एईएन हर्षदापति की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि मलिंगा ने जमानत का मिस यूज किया। इसके चलते कोर्ट ने उनकी जमानत को निरस्त कर दिया।
हर्षदापति की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता एके जैन ने कहा कि मलिंगा ने कोर्ट से कोरोना का बहाना बनाकर जमानत का लाभ लिया था। जमानत मिलते ही उन्होंने जुलूस निकाला था। मामले में पीड़ित और गवाहों को धमकाया था। ऐसे में आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त किया जाए।