


राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश (रेफरेंस) किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बाबूलाल कटारा को 9 महीने पहले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने ग्रेड सेकेंड शिक्षक (सीनियर टीचर) भर्ती पेपर लीक मामले में अजमेर से गिरफ्तार किया था। कटारा के साथ ही उसके भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था।
डूंगरपुर के बाबूलाल कटारा ने 15 अक्टूबर 2020 में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के मेंबर का कार्यभार संभाला था। कटारा का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सांख्यिकी अधिकारी, आयोजना विभाग के पद पर हुआ था।