


मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बुधवार को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग एवं वृद्धजन मतदाताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उन्हें मतदान के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रतीक्षारत मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी, प्रकाश और छाया की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला अधिकारियों को प्रदान किए हैं।
मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण
निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के एक दिन पहले तथा मतदान दिवस यानी 24 नवम्बर और 25 नवम्बर को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणनआवश्यक रहेगा।
विधानसभा आम चुनाव- 2023 चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्रों से मतदान सभी जिलों में फेसिलिटेशन सेंटर्स पर मतदान कार्मिकों द्वारा अब तक 3 लाख 24 हजार326 मत डाले गए
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव- 2023 की ड्यूटी में लगे कार्मिकों, पुलिस अधिकारियों आदि द्वारा सभी जिलों में बने फेसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक 3 लाख 24 हजार 326 मत डाले गए हैं। बुधवार को कुल 23,262 मतदान कार्मिकों द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों एवं अन्य जिलों में चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र से मतदान करने हेतु फेसिलिटेशन सेंटर स्थापित किये गए हैं। इन केंद्रों पर 24 नवंबर तक विभिन्न दिवसों पर मतदान किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि उक्त सुविधा केन्द्रों के अतिरिक्त प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी स्वयं के कार्यालय में एक सुविधा केन्द्र 23 से 24 नवंबर तक स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।