


जम्मू-कश्मीर में रविवार को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 239 और 239ए तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के तहत लिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद जून 2017 से जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था। अब, राष्ट्रपति शासन हटने से जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जो राज्य में नई राजनीतिक गतिविधियों का संकेत है।