



जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों से जुड़ी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS को लेकर बड़ा फैसला लिया है। RGHS के तहत OPD में रूटीन जांचों की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। यह नई व्यवस्था 13 जुलाई, सोमवार से लागू होगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार अब OPD में डॉक्टर द्वारा लिखी गई 2 हजार रुपए तक की रूटीन जांचों को मरीज सीधे करा सकेगा। इसके लिए अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर को RGHS पोर्टल से पहले अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे सामान्य जांचों के लिए मरीजों को अनावश्यक प्रतीक्षा से राहत मिलेगी।
2 हजार रुपए से अधिक की जांचों के लिए अस्पताल या डॉक्टर को पहले RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल पर अनुमति मिलने के बाद ही संबंधित जांच कराई जा सकेगी। नई व्यवस्था में मंजूरी प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है।
एजेंसी के अनुसार थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी TPA को तत्काल जांच के मामलों में आवेदन प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर अप्रूवल देना होगा। सामान्य जांच के मामलों में 3 घंटे के भीतर अनुमति देनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा में अप्रूवल नहीं दिया जाता है, तो आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।
इमरजेंसी मरीजों को मिलेगी राहत
सरकार ने इमरजेंसी मरीजों को प्री-अथॉराइजेशन की प्रक्रिया से राहत दी है। नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि आपात स्थिति में पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में मरीज की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर तत्काल आवश्यक जांच करा सकेंगे।
हालांकि, इमरजेंसी जांच कराने के बाद अस्पताल या डॉक्टर को मरीज से जुड़े सभी जरूरी क्लिनिकल दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड और जांच कराने का कारण RGHS पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसका उद्देश्य इलाज में देरी रोकने के साथ-साथ रिकॉर्ड और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखना है।
पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर
नई गाइडलाइन का उद्देश्य OPD जांचों की मंजूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और मरीज हितैषी बनाना है। अब छोटी और रूटीन जांचों के लिए मरीजों को अनुमति प्रक्रिया में नहीं उलझना पड़ेगा, जबकि बड़ी जांचों के लिए पोर्टल आधारित अनुमति व्यवस्था जारी रहेगी।
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम राज्य सरकार की कैशलेस स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत पात्र सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
योजना के अंतर्गत OPD और IPD इलाज, विभिन्न जांच, दवाइयां, सर्जरी और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। इलाज, जांच, मंजूरी, भुगतान और रिकॉर्ड की पूरी प्रक्रिया RGHS पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद RGHS लाभार्थियों को सामान्य जांचों में राहत मिलने और अस्पतालों में अनुमोदन प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी कम होने की उम्मीद है।