Sunday, 05 July 2026

जयपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, 200 मॉडिफाइड साइलेंसर और 360 अवैध बंपर जब्त


जयपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, 200 मॉडिफाइड साइलेंसर और 360 अवैध बंपर जब्त

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24 प्रेशर हॉर्न भी पकड़े, ट्रैफिक पुलिस ने जब्त सामान को किया नष्ट
जयपुर। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 200 मॉडिफाइड साइलेंसर, 360 अवैध बंपर और 24 प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए। शनिवार को जब्त किए गए सामान को नष्ट किया गया।

ट्रैफिक डीसीपी योगेश गोयल ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर से अत्यधिक शोर होता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में नियमानुसार 5 हजार रुपए तक का चालान किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि वाहनों में अवैध बंपर और प्रेशर हॉर्न लगाना भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है और जुर्माने की राशि ई-कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाती है।

डीसीपी गोयल ने कहा कि शहर में ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे वाहनों में अनधिकृत बदलाव न करें और यातायात नियमों का पालन करें।

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और अवैध बंपर न केवल नियमों के विरुद्ध हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। ऐसे उपकरणों से आमजन, बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को विशेष परेशानी होती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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