



जयपुर। राजस्थान सरकार ने राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध में दी गई छूट की अवधि बढ़ा दी है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पहले 19 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक स्थानांतरण प्रतिबंध हटाया गया था। अब इस अवधि को बढ़ाकर 10 जुलाई 2026 कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध में सीमित अवधि के लिए छूट दी है। अब विभाग 10 जुलाई 2026 तक आवश्यकतानुसार स्थानांतरण आदेश जारी कर सकेंगे।
हालांकि, शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन शृंखला के अध्यापकों पर स्थानांतरण प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेगा। इसी प्रकार वर्षा काल में संभावित बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के स्थानांतरण पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।
सरकार ने स्थानांतरण प्रक्रिया में कुछ विशेष श्रेणी के कार्मिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश के अनुसार, एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, मेडिकल बोर्ड या सक्षम स्तर से प्रमाणित असाध्य रोग से ग्रसित कार्मिकों को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी के गंभीर रोग या अन्य प्राणघातक बीमारी से पीड़ित कार्मिकों के मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा। दीर्घावधि सेवा, दिव्यांग कार्मिकों और राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामलों को भी स्थानांतरण में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के इस निर्णय से उन अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जो लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। साथ ही विशेष परिस्थितियों वाले कार्मिकों को प्राथमिकता देने से मानवीय आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया है।
