



जयपुर। राजस्थान सरकार ने राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 19 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक की अवधि के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया गया है। इस अवधि में राज्य सरकार के विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
हालांकि, शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के लिए स्थानांतरण प्रतिबंध फिलहाल यथावत रहेगा। इसके साथ ही वर्षा काल में संभावित परिस्थितियों को देखते हुए निर्धारित विभागों के कार्मिकों पर भी स्थानांतरण प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। यानी इन श्रेणियों के कर्मचारियों को इस छूट का लाभ फिलहाल नहीं मिलेगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण के दौरान एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, मेडिकल बोर्ड या सक्षम स्तर से प्रमाणित असाध्य रोगों से ग्रसित कार्मिकों, दिव्यांगजन, विधवा कार्मिकों और राज्यकर्मी संवर्ग में पति-पत्नी प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। असाध्य रोगों में कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी के गंभीर रोग और अन्य प्राणघातक बीमारियों को शामिल किया गया है।
यह आदेश राज्य के सभी विभागों, मंडलों, बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू होगा। सरकार के इस निर्णय के बाद विभिन्न विभागों में लंबित स्थानांतरण प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।
