Tuesday, 16 June 2026

पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की स्थायी पैरोल पर 7 दिन में फैसला करे राज्य पैरोल समिति: हाईकोर्ट


पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की स्थायी पैरोल पर 7 दिन में फैसला करे राज्य पैरोल समिति: हाईकोर्ट

ख़बर सुनिए:

0:00
0:00
Audio thumbnail

झालावाड़ जिले में उपखंड अधिकारी (एसडीएम) पर पिस्टल तानने के करीब 20 वर्ष पुराने मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की स्थायी पैरोल याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने राज्य पैरोल समिति को निर्देश दिया है कि वह कंवरलाल मीणा के पैरोल आवेदन पर सात दिन के भीतर निर्णय ले।

यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति गणेश राम मीणा और न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर शामिल थे, ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पारित किया। कंवरलाल मीणा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि स्थायी पैरोल के लिए आवेदन किए हुए दो महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन राज्य पैरोल समिति ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि राजस्थान पैरोल नियमों में आवेदन पर निर्णय लेने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है। इसके कारण संबंधित अधिकारियों को अनिश्चितकाल तक निर्णय लंबित रखने का अवसर मिल जाता है, जो कैदी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है।

पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की ओर से अदालत को बताया गया कि पैरोल आवेदन लंबित रहने के कारण उन्हें अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। इसलिए न्यायालय से समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य पैरोल समिति को निर्देशित किया कि वह पैरोल प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार विचार कर सात दिन के भीतर निर्णय ले। हालांकि अदालत ने पैरोल मंजूर करने या अस्वीकार करने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की और अंतिम निर्णय समिति पर छोड़ दिया।

उल्लेखनीय है कि कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने के चर्चित मामले में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्तमान में वे सजा काट रहे हैं और स्थायी पैरोल की मांग कर रहे हैं।

अब राज्य पैरोल समिति के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है।

Previous
Next

Related Posts