Wednesday, 03 June 2026

जयपुर में मॉडिफाइड वाहनों पर शिकंजा, 1000 से ज्यादा वाहनों की जांच, 200 से अधिक चालान


जयपुर में मॉडिफाइड वाहनों पर शिकंजा, 1000 से ज्यादा वाहनों की जांच, 200 से अधिक चालान

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जयपुर में मॉडिफाइड वाहनों, फर्जी नंबर प्लेटों तथा वाहनों पर लगे अनधिकृत बोर्ड, पोस्टर और लाल पट्टियों के खिलाफ परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद बुधवार से शहर के प्रमुख निकास मार्गों और टोल प्लाजा पर व्यापक जांच अभियान चलाया गया।

अभियान के पहले ही दिन परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीमों ने 1000 से अधिक वाहनों की जांच की। जांच के दौरान विभिन्न नियमों के उल्लंघन के मामलों में 200 से अधिक चालान जारी किए गए। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जांच के दौरान कई वाहनों पर नियम विरुद्ध बोर्ड, स्टिकर और अन्य पहचान चिह्न लगे मिले। एक मामले में स्विफ्ट कार (RJ01 CE 5434) की नंबर प्लेट के ऊपर “सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राज.” का बोर्ड लगा हुआ पाया गया।

परिवहन विभाग के अनुसार वाहन पर इस प्रकार का बोर्ड लगाना निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं था। जांच के बाद वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और वाहन से बोर्ड को तत्काल हटवा दिया गया।

अभियान के दौरान अधिकारियों ने फर्जी नंबर प्लेट, नंबर प्लेट के डिजाइन में बदलाव, अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, सरकारी या राजनीतिक पदनाम लिखे बोर्ड, अवैध मोडिफिकेशन और अन्य यातायात नियम उल्लंघनों की भी जांच की। कई वाहनों पर निर्धारित मानकों के विपरीत नंबर प्लेट और संशोधित संरचनाएं पाई गईं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

परिवहन विभाग का कहना है कि सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर केवल वैध और अनुमत पहचान चिह्न ही लगाएं तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें।

विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी टोल प्लाजा, प्रमुख मार्गों और शहर के विभिन्न हिस्सों में ऐसे विशेष अभियान चलाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान, जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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