Wednesday, 27 May 2026

जेजेएम घोटाला मामला: पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त, एसीएस होम और डीजीपी को नोटिस


जेजेएम घोटाला मामला: पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त, एसीएस होम और डीजीपी को नोटिस

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राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाला मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और न्यायमूर्ति बी.एस. संधू की खंडपीठ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर पूछा है कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया था या नहीं।

यह आदेश महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 7 मई को महेश जोशी को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान परिवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक लिखित जानकारी नहीं दी गई।

याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी के कारणों की सूचना लिखित रूप में परिजनों को उपलब्ध नहीं करवाई गई, जो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है। इसी आधार पर हाईकोर्ट से गिरफ्तारी प्रक्रिया की वैधता की जांच की मांग की गई थी।

खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है। अदालत अब यह जांच करेगी कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन हुआ या नहीं।

मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है। इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि मामला जल जीवन मिशन घोटाले और पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है।

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