Sunday, 24 May 2026

जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती, बेटे ने बताया अवैध


जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती, बेटे ने बताया अवैध

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जयपुर | जेजेएम घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को अब राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर गिरफ्तारी को अवैध बताया है। मामले में आगामी सप्ताह हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी।

याचिका में रोहित जोशी ने कहा है कि एसीबी ने 7 मई को महेश जोशी को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान परिवार को लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने दलील दी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तारी के समय आरोपी के परिजनों को लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण बताना अनिवार्य है।

याचिका में कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध मानी जानी चाहिए। रोहित जोशी ने अदालत से मामले में हस्तक्षेप करते हुए उचित आदेश जारी करने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि जेजेएम घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी ने 7 मई की अलसुबह पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से कुछ दिन पुलिस रिमांड पर भेजने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इसी मामले में महेश जोशी को गिरफ्तार कर चुका है। जेजेएम घोटाले को लेकर राज्य की राजनीति में पहले से ही बड़ा विवाद बना हुआ है और इस मामले में लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है।

अब हाईकोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बाद मामले ने नया कानूनी मोड़ ले लिया है। आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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