Thursday, 21 May 2026

राजस्थान हाईकोर्ट में तीन दिन वर्चुअल सुनवाई, ईंधन बचत और खर्चों में कटौती को लेकर जारी हुए निर्देश


राजस्थान हाईकोर्ट में तीन दिन वर्चुअल सुनवाई, ईंधन बचत और खर्चों में कटौती को लेकर जारी हुए निर्देश

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जयपुर/जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने अदालतों के कामकाज के दौरान खर्चों में कटौती और पेट्रोल-डीजल की बचत को ध्यान में रखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा की ओर से बुधवार को जारी नोटिस में बताया गया कि प्रारंभिक पहल के तहत 22 मई, 26 मई और 27 मई 2026 को अदालतों की कार्यवाही वर्चुअल माध्यम यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संचालित की जाएगी।

हाईकोर्ट प्रशासन ने यह निर्णय भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 12 मई को जारी मेमोरेंडम तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 मई को जारी सर्कुलर के बाद लिया है। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य अदालतों का कामकाज बिना किसी बाधा के जारी रखते हुए ईंधन की बचत सुनिश्चित करना है।

इस संबंध में जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर बेंच की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ विस्तृत चर्चा की गई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि इन तीन दिनों के दौरान जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर बेंच की सभी अदालतों में कोर्ट रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी।

हालांकि हाईकोर्ट प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि इन दिनों में फिजिकल हियरिंग यानी भौतिक सुनवाई पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। वकील और पक्षकार आवश्यकता अनुसार अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी हो सकेंगे।

हाईकोर्ट प्रशासन ने इस पहल को सफल बनाने के लिए वकीलों और मुकदमों से जुड़े अन्य लोगों से सहयोग की अपील की है। प्रशासन ने अधिवक्ताओं से कहा है कि वे अधिक से अधिक वर्चुअल सुनवाई को अपनाएं ताकि अनावश्यक यात्रा कम हो और ईंधन की बचत सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा हाईकोर्ट प्रशासन ने “व्हीकल पूलिंग” यानी वाहनों को साझा करने की व्यवस्था अपनाने पर भी जोर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि इससे न केवल पेट्रोल-डीजल की बचत होगी, बल्कि यातायात और अन्य खर्चों में भी कमी आएगी।

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