



राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 की पुन: परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को निर्देश दिए हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं को आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर देकर उन्हें अस्थायी रूप से पुन: परीक्षा में शामिल किया जाए।
अदालत ने यह आदेश प्रश्नजीत सिंह, देवेंद्र सैनी, मधुसूदन शर्मा और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि उन्होंने मूल एसआई भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में शामिल नहीं हो सके थे।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि आयोग वर्तमान में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को पुन: परीक्षा में शामिल कर रहा है, जिन्होंने मूल परीक्षा के दोनों पेपर दिए थे। जबकि पूर्व में रद्द हुई अन्य भर्ती परीक्षाओं के पुन: आयोजन के दौरान सभी आवेदनकर्ताओं को मौका दिया गया था। ऐसे में इस भर्ती में अलग मानदंड अपनाना उचित नहीं है।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बुधवार को आयोग की ओर से अदालत में कहा गया कि ऐसे चार लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने केवल आवेदन पत्र भरा था, लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हुए।
आरपीएससी की ओर से यह भी दलील दी गई कि इनमें से कई अभ्यर्थी अब अन्य नौकरियों में चयनित हो चुके होंगे या परीक्षा की तैयारी छोड़ चुके होंगे। आयोग ने कहा कि यदि सभी को पुन: परीक्षा में शामिल किया जाता है तो चार लाख अतिरिक्त आवेदन पत्रों की छंटनी और प्रक्रिया बेहद कठिन हो जाएगी।
हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए आयोग को निर्देश दिया कि उन्हें फॉर्म एडिट का अवसर देकर प्रोविजनल आधार पर परीक्षा में शामिल किया जाए।
इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों के बीच लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।