Tuesday, 19 May 2026

एसआई भर्ती-2021 पुन: परीक्षा: हाईकोर्ट ने आरपीएससी को नोटिस जारी किया, 20 मई तक मांगा जवाब


एसआई भर्ती-2021 पुन: परीक्षा: हाईकोर्ट ने आरपीएससी को नोटिस जारी किया, 20 मई तक मांगा जवाब

ख़बर सुनिए:

0:00
0:00
Audio thumbnail

जयपुर। सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 रद्द होने के बाद सितंबर में होने वाली पुन: परीक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने सोमवार को देवेंद्र सैनी, प्रश्नजीत सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी से 20 मई तक जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उन्होंने मूल परीक्षा में आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश दोनों पेपर नहीं दे पाए। अब आयोग पुन: परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल कर रहा है जिन्होंने मूल परीक्षा में दोनों पेपर दिए थे, जबकि इससे पहले रद्द भर्ती परीक्षाओं के पुन: आयोजन में सभी आवेदनकर्ताओं को शामिल किया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन का आरोप

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रविंद्र सैनी, निखिल कुमावत और अन्य ने बहस करते हुए कहा कि आरपीएससी ने ईओ-आरओ भर्ती रद्द होने पर दोबारा परीक्षा में सभी आवेदनकर्ताओं को शामिल किया था, लेकिन एसआई भर्ती-2021 पुन: परीक्षा में ऐसा न करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि आयोग ने 8 मई को प्रेसनोट जारी कर मूल परीक्षा में दोनों पेपर देने वाले अभ्यर्थियों को ही 16 से 30 मई तक आवेदन एडिट करने का मौका दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से पुन: परीक्षा में शामिल करने की मांग की है। अब 20 मई को आरपीएससी का जवाब आने के बाद आगे की सुनवाई होगी।

Previous
Next

Related Posts