Sunday, 24 May 2026

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को कैबिनेट की मंजूरी


सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को कैबिनेट की मंजूरी

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 33 जजों की स्वीकृत संख्या है, जिसे बढ़ाकर चार अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे।

सरकार इस संबंध में संसद के आगामी सत्र में विधेयक पेश करेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में संशोधन किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या तय करने और उसमें वृद्धि करने का अधिकार संसद को प्राप्त है।

जजों की संख्या बढ़ाने के पीछे मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बढ़ता बोझ बताया जा रहा है। न्यायालय में हर साल नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए न्यायिक कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

कानून लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम नए जजों के नामों की अनुशंसा करेगा, जिन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद नियुक्त किया जाएगा। इस कदम से उम्मीद है कि लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकेगी।

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