Friday, 08 May 2026

ऋण वसूली अधिकरण जयपुर में 8 मई को विशेष लोक अदालत, सहमति से पुराने प्रकरणों का होगा निदान


ऋण वसूली अधिकरण जयपुर में 8 मई को विशेष लोक अदालत, सहमति से पुराने प्रकरणों का होगा निदान

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जयपुर। ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर लाल कोठी स्थित कार्यालय परिसर में 8 में को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से यह आयोजन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की अनुमति से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्तीय विवादों का शीघ्र समाधान कर पीड़ित पक्षकार को आपसी सहमति के माध्यम से राहत देने का कार्य किया जाएगा।

ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के रजिस्ट्रार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि वादकारियों को समय और व्यय दोनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से संबंधित पक्षकारों को विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध होगा।

उन्होंने आगे बताया कि लोक अदालत में मामलों को अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं अन्य हितधारकों के अनुरोध पर सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही मामलों के प्रभावी निस्तारण के लिए सभी कार्य दिवसों में दोपहर बाद प्री-काउंसलिंग सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बनाकर विवादों का समाधान किया जा सके।

रजिस्ट्रार ने इसे वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली (ADR) को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित पक्षकार डीआरटी जयपुर से संपर्क कर सकते हैं।

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