



जोधपुर/जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत अवधि 25 मई 2026 तक बढ़ा दी है। आसाराम की मौजूदा जमानत अवधि 6 मई को समाप्त हो रही थी। इससे पहले उन्होंने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था।
बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत बढ़ाने के निर्देश दिए।
आसाराम की ओर से पैरवी करते हुए उनके अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट उनकी अपील पर सुनवाई पूरी कर चुका है और फैसला सुरक्षित रखा गया है।
उन्होंने अदालत को बताया कि आसाराम का इलाज अभी जारी है और स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अभी चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। अधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इलाज पूरा होने तक जमानत अवधि बढ़ाई जाए।
कोर्ट ने दलीलों पर विचार करने के बाद मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि आसाराम विभिन्न मामलों में सजा काट रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें समय-समय पर अदालत से राहत मिलती रही है। अब 25 मई तक उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है।