



राजस्थान के चर्चित एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी अशोक कुमार को जमानत प्रदान कर दी है। यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश श्रीमाली ने आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पेपर लीक प्रकरण में आरोपी पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे अन्य सहआरोपियों के समान हैं। ऐसे ही आरोपों में शामिल एक सहआरोपी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसी आधार पर समानता (parity) के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अशोक कुमार को भी जमानत देना उचित माना गया।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता तुषार भटनागर और वैभव शर्मा ने पैरवी करते हुए दलील दी कि उनके मुवक्किल को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सहआरोपी मनोहर सिंह को 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि अन्य समान आरोपों वाले आरोपी भी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं।
सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने समान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
यह मामला एसआई भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कराने से जुड़ा है, जो राज्य के बड़े भर्ती घोटालों में गिना जाता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में आगे की सुनवाई और जांच पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।