



जयपुर। जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में 9 जनवरी को हुए भीषण हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी दिनेश रणवा को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस हादसे में 16 लोगों को तेज रफ्तार ऑडी कार ने कुचल दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हाईकोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और 25-25 हजार रुपए के दो जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपी को हर सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित रहने की भी शर्त रखी गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सक्सेना ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि दिनेश रणवा को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस यह साबित करने में असफल रही है कि घटना के समय वाहन आरोपी ही चला रहा था। न तो कोई ठोस सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किया गया और न ही शिनाख्त परेड करवाई गई, जिससे आरोपी की संलिप्तता स्पष्ट हो सके। साथ ही यह भी दलील दी गई कि आरोपी 18 जनवरी से जेल में है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल लंबा चलने की संभावना है, जबकि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।
वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि घटना के समय गाड़ी आरोपी के कब्जे में थी और वह तेज गति से वाहन चला रहा था। हादसे के बाद आरोपी करीब 10 दिनों तक फरार रहा, जो उसके दोषी होने की ओर इशारा करता है। साथ ही सह-आरोपियों ने भी उसके खिलाफ बयान दिए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ आरोपी को जमानत दे दी।