



मध्यप्रदेश के इंदौर से एक अहम पारिवारिक मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। इंदौर फैमिली कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद में नारायण साईंऔर उनकी पत्नी जानकी के बीच तलाक को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में नारायण साईं को पत्नी को 2 करोड़ रुपए स्थायी भरण-पोषण (एलुमनी) के रूप में देने का निर्देश दिया है। यह मामला करीब आठ वर्षों तक न्यायालय में लंबित रहा, जिसके बाद अब इस पर अंतिम निर्णय सुनाया गया है।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने 2 अप्रैल को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और बाद में आदेश पारित किया। इस फैसले की पुष्टि पीड़िता के वकील अनुराग गोयल ने मंगलवार को की। लंबे समय से चले इस विवाद में दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने यह निर्णय सुनाया, जिसे इस मामले में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।
गौरतलब है कि नारायण साईं इस समय दुष्कर्म के एक मामले में सूरत जेल में बंद हैं। हाल ही में 24 मार्च को उन्हें इंदौर की फैमिली कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जहां इस केस से जुड़ी सुनवाई पूरी की गई। अब अदालत के अंतिम आदेश के साथ इस लंबे समय से चल रहे विवाद का निपटारा हो गया है। यह फैसला न केवल इस मामले के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैवाहिक विवादों में भरण-पोषण से जुड़े मामलों में भी एक अहम उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।