



बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप सिंह की अदालत ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय द्वारा जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। यह आदेश सलमान खान और अन्य पक्षों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया गया। इस फैसले के बाद अब सलमान खान को फिलहाल जयपुर उपभोक्ता आयोग के समक्ष पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी।
जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने सलमान खान को चार बार जमानती वारंट के जरिए तलब किया था, लेकिन अब तक उनकी तामील नहीं हो सकी थी। आयोग ने हाल ही में नाराजगी जताते हुए अंतिम अवसर देते हुए कहा था कि 13 अप्रैल तक सलमान खान को पेश होना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा वारंट पर रोक लगाए जाने के बाद यह कार्रवाई फिलहाल टल गई है।
इस मामले में राजश्री पान मसाला कंपनी और सलमान खान की ओर से सीनियर एडवोकेट आर.पी. सिंह, जी.एस. बाफना तथा अधिवक्ता दिवेश शर्मा, वरुण सिंह और शिवांगशु नवल ने पैरवी की। परिवादी योगेंद्र सिंह बडियाल ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि राजश्री पान मसाला कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान द्वारा 'केसर युक्त इलायची' और 'केसर युक्त पान मसाला' के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा है।
इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने 6 जनवरी 2026 को इन उत्पादों के प्रचार-प्रसार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बावजूद 9 जनवरी को जयपुर, कोटा सहित अन्य शहरों में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर विज्ञापन जारी रखने का आरोप लगाया गया, जिसे आयोग की अवमानना माना गया। इसी आधार पर आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे।
अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में नई कानूनी स्थिति बन गई है और आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।