



राजस्थान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब सरपंचों को 7347 रुपये, प्रधानों को 12,858 रुपये और जिला प्रमुखों को 18,368 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश की 12 जिला परिषदों के प्रमुखों और उनसे जुड़ी 78 पंचायत समितियों के प्रधानों को सीधा लाभ मिलेगा।
हालांकि इस बढ़ोतरी का लाभ उन पूर्व सरपंचों को नहीं मिलेगा, जो वर्तमान में ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में जनवरी 2025 से पूर्व सरपंच ही प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
सरपंच संघ के प्रवक्ता रफीक पठान के अनुसार करीब 11 हजार ग्राम पंचायतों में पूर्व सरपंच प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि प्रशासकों को भी मानदेय दिया जाना चाहिए।