



राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पंचायत एवं निकाय चुनावों में दो से अधिक संतान रखने वाले व्यक्तियों पर लगी 32 वर्ष पुरानी पाबंदी को समाप्त कर दिया है। अब राज्य में ऐसे नागरिक भी चुनाव लड़ सकेंगे जिनकी दो से अधिक संतान हैं। इस संबंध में सरकार ने नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
उल्लेखनीय है कि यह प्रतिबंध भैरोसिंह शेखावत सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना था। नए संशोधन के बाद यह प्रावधान अब अप्रभावी हो गया है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी का दायरा व्यापक होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट हेतु वित्त विधेयक 2026 को लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है।
वहीं नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए कुष्ठ रोग को लाइलाज मानने वाले पुराने प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है, जो सामाजिक दृष्टि से एक सकारात्मक और प्रगतिशील कदम माना जा रहा है।